परिचय
MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2025: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सुपर सीडर सहित 7 महत्वपूर्ण कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जो किसान किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, अब उनके पास 17 दिसंबर 2025 तक का सुनहरा अवसर है। यह योजना खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
किन कृषि यंत्रों के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध निम्न 7 कृषि यंत्रों के लिए अब 17 दिसंबर 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं।
- हैप्पी सीडर
- सुपर सीडर
- स्मार्ट सीडर
- श्रेडर / मल्चर
- बेलर
- हे रेक / स्ट्रॉ रेक
- स्लेशर
पहले आवेदन की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2025 थी, लेकिन किसानों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया है।
आवेदन की महत्वपूर्ण शर्तें
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन से जुड़ी सभी शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी। सबसे जरूरी बात यह है कि बिना डिमांड ड्राफ्ट (DD) के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
डिमांड ड्राफ्ट क्यों जरूरी है
डीडी को धरोहर राशि के रूप में लिया जाता है ताकि आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे और फर्जी आवेदन रोके जा सकें। यदि दस्तावेज अधूरे या गलत पाए जाते हैं तो आवेदन रद्द किया जा सकता है।
अलग-अलग यंत्रों के लिए धरोहर राशि
किसानों को जिस कृषि यंत्र के लिए आवेदन करना है, उसके अनुसार नीचे दी गई राशि का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा।
- हैप्पी सीडर – ₹4,500
- सुपर सीडर – ₹4,500
- स्मार्ट सीडर – ₹4,500
- श्रेडर / मल्चर – ₹5,500
- बेलर – ₹15,000
- हे रेक / स्ट्रॉ रेक – ₹5,000
- स्लेशर – ₹2,000
डीडी किसान को अपने ही बैंक खाते से बनवाकर संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में जमा करना होगा।
मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर कितनी मिलती है सब्सिडी
राज्य सरकार किसानों को मशीनों पर आकर्षक सब्सिडी देती है, जो किसान की श्रेणी और यंत्र के प्रकार पर निर्भर करती है।
- सामान्य किसान: 40% से 50% तक सब्सिडी
- SC/ST, महिला, लघु एवं सीमांत किसान: 50% से 70% तक सब्सिडी
- सुपर सीडर, बेलर, मल्चर जैसी उन्नत मशीनों पर अधिकतम सब्सिडी
- सब्सिडी राशि सीधे DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है
आवेदन करने की आसान प्रक्रिया
किसान नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
- ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर लॉगिन करें
- अपनी जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र का चयन करें
- आधार कार्ड, खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज अपलोड करें
- निर्धारित धरोहर राशि का डीडी बनवाकर कार्यालय में जमा करें
- आवेदन सबमिट करने के बाद स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहें
किसानों के लिए जरूरी सलाह
फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही और स्पष्ट भरें। किसी भी प्रकार की गलती या दस्तावेज की कमी होने पर आवेदन तुरंत निरस्त किया जा सकता है। समय रहते आवेदन पूरा करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. आवेदन की नई अंतिम तिथि क्या है?
अब किसान 17 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
Q2. क्या बिना डीडी के आवेदन मान्य होगा?
नहीं, बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
Q3. सब्सिडी की राशि कब मिलती है?
मशीन खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी DBT के जरिए खाते में भेजी जाती है।
Q4. क्या सभी किसानों को एक समान सब्सिडी मिलती है?
नहीं, सब्सिडी किसान की श्रेणी और मशीन के प्रकार पर निर्भर करती है।
Q5. आवेदन कहां से करना होगा?
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल मध्यप्रदेश से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।
निष्कर्ष
यदि आप मध्यप्रदेश के किसान हैं और आधुनिक कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए आखिरी और बेहतरीन मौका है। 17 दिसंबर 2025 से पहले आवेदन कर इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। सही मशीन, सही समय पर मिलने वाली सब्सिडी आपकी खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बना सकती है।






